नाबालिग अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा
Updated at : 24 Apr 2019 1:40 AM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में मात्र 16 दिनों में आया फैसला दोषी पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया, नहीं तो होगी एक वर्ष की अतिरिक्त सजा कोलकाता : मानिकतल्ला में दुष्कर्म के एक मामले में महज 16 दिनों के अंदर सियालदह की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी किशोर को दोषी ठहरा दिया. अदालत ने इस […]
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दुष्कर्म के मामले में मात्र 16 दिनों में आया फैसला
दोषी पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया, नहीं तो होगी एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
कोलकाता : मानिकतल्ला में दुष्कर्म के एक मामले में महज 16 दिनों के अंदर सियालदह की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी किशोर को दोषी ठहरा दिया. अदालत ने इस जघन्य घटना के लिए आरोपी किशोर के लिए 20 वर्ष की सजा की घोषणा की है. साथ में उसकी तरफ से दो लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है. पीड़ित व अभियुक्त दोनों ही नाबालिग हैं.
अदालत सूत्रों के मुताबिक गत छह अप्रैल को 16 वर्षीय पीड़िता के परिवार ने मानिकतल्ला थाने में बेटी से दुष्कर्म होने की शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि उसी इलाके के रहनेवाले 17 वर्षीय किशोर ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, जिससे उनकी बेटी गर्भवती हो गयी है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए तय समय पर इसकी चार्जशीट भी अदालत में पेश कर दी गयी. इसके बाद रोजाना इस मामले की सुनवाई करते हुए सियालदह के विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी किशोर को दोषी ठहराया और उसके लिए सख्त सजा का एलान किया.
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