सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच रिपोर्ट तलब
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

कोलकाता : एक युवती को एसिड मिला रंग लगाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की दिशा में पुलिस की ओर से उठाये गये कदम से संबंधित जानकारी कलकत्ता हाइकोर्ट ने मांगी है. बुधवार को न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 23 अप्रैल के […]
विज्ञापन
कोलकाता : एक युवती को एसिड मिला रंग लगाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की दिशा में पुलिस की ओर से उठाये गये कदम से संबंधित जानकारी कलकत्ता हाइकोर्ट ने मांगी है.
बुधवार को न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 23 अप्रैल के भीतर वह मामले की जांच रिपोर्ट जमा करे. सरकारी वकील एस आदक ने बताया कि दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर की रहनेवाली पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी कि गत वर्ष होली के दिन उनकी बेटी के चेहरे पर स्थानीय युवक विष्णु दे व कुछ अन्य युवकों ने एसिड मिला रंग लगा दिया. विष्णु पहले भी उनकी बेटी को परेशान करता था.
एसिड मिला रंग लगाने के बाद विष्णु व उसके साथियों ने उनकी बेटी को धमकी दी कि इस बारे में वह किसी को कुछ न बताये. सरकारी वकील ने बताया कि पिछले साल 12 नवंबर को विष्णु अपने साथियों के साथ नशे की हालत में युवती के घर आया. युवती के पिता को हथियार दिखाकर उसने अपने साथियों के साथ युवती से दुष्कर्म किया. साथ ही घर में रखे लाखों रुपये व सोने के गहने के अलावा एक बाइक लेकर फरार हो गये.
युवती के पिता ने पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज करायी. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के नाम विष्णु दे, तूफान शाश्मल, तरुण शाश्मल, टर्लो शाश्मल, शिशिर दे, देवदास चक्रवर्ती व सुरेश देवनाथ हैं. विष्णु व सुरेश को पुलिस ने पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया. जबकि बाकी फरार हैं. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मार्च महीने में हाइकोर्ट में युवती के पिता ने याचिका दायर की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










