आद्रा : रामेश्वर कोठारिया दंपती हत्याकांड में विजय को आजीवन कारावास

Updated at : 12 Jan 2019 6:33 AM (IST)
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आद्रा : रामेश्वर कोठारिया दंपती हत्याकांड में विजय को आजीवन कारावास

आद्रा : पुरूलिया शहर के नीलकोठीडांगा निवासी स्वर्णकार दंपती रामेश्वर कोठारिया व पत्नी सुशीला कोठारिया हत्याकांड में जिला अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाये विजय अग्रवाल को आजीवन कारावास तथा धीरज अग्रवाल एवं विनीत अग्रवाल को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई. सनद रहे कि पुलिस ने 28 अप्रैल, 2012 को दंपती का शव बरामद […]

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आद्रा : पुरूलिया शहर के नीलकोठीडांगा निवासी स्वर्णकार दंपती रामेश्वर कोठारिया व पत्नी सुशीला कोठारिया हत्याकांड में जिला अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाये विजय अग्रवाल को आजीवन कारावास तथा धीरज अग्रवाल एवं विनीत अग्रवाल को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
सनद रहे कि पुलिस ने 28 अप्रैल, 2012 को दंपती का शव बरामद किया था. दोषियोंके वकील ने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ वे उपरी कोर्ट में गुहार लगायेंगे.
सनद रहे कि पति-पत्नी की हत्या कर हत्यारे उनके घर से लाखों के स्वर्ण जेवर लेकर फरार हो गये थे. उनके मोबाइल फोन भी ले गये थे. पुलिस ने जांच के क्रम में फोन का लोकेशन पुलिया शहर के साहिबबांध इलाके में पाया.
तलाशी के दौरान पुलिस ने साहिबबांध इलाके से फोन तथा हत्या में उपयोग किये अस्त्र भी बरामद किया. पुलिस ने मार्बल व्यापारी विजय कुमार अग्रवाल से पूछताछ की. उन्होंने संलिप्तता स्वीकार कर ली.
उन्होंने दिल्ली से दो शूटरों को बुला कर हत्याकांड को अंजाम दिया था. व्यवसायी विजय ने स्वर्ण व्यवसायी से काफी स्वर्ण गिरवी रखकर उधार में रुपए लिए थे और यह रुपया का ब्याज काफी होने के कारण उसे भुगतान करने में दिक्कत हो रही थी.
इस कारण उसने हत्या की योजना बनाई. विजय के बाद धीरज एवं विनीत को भी गिरफ्तार किया गया. सुनवाई के बाद जिला जज ने विजय अग्रवाल को उम्र कैद तथा धीरज व विनीत अग्रवाल को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई.
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