जहरीली शराब कांड में चार लोग दोषी करार, सजा पर फैसला आज
Updated at : 28 Sep 2018 3:55 AM (IST)
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कोलकाता : डायमंड हार्बर इलाके के उस्ती के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अदालत ने नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है. अलीपुर अदालत के छह नंबर कोर्ट में एडीजे पार्थसारथी चटर्जी ने आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत शुक्रवार […]
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कोलकाता : डायमंड हार्बर इलाके के उस्ती के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अदालत ने नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है. अलीपुर अदालत के छह नंबर कोर्ट में एडीजे पार्थसारथी चटर्जी ने आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत शुक्रवार को सजा का एलान करेगी.
गौरतलब है कि 2011 में संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत हुई थी. जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में खोड़ा बादशाह का नाम उभर कर सामने आया था. उस्ती थाने में कुल 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या, साजिश रचने के साथ पश्चिम बंगाल आबगारी कानून के तहत ममला दर्ज किया गया था.
इस मामले में त्वरित जांच करते हुए पुलिस ने 2012 के 12 फरवरी को मामले की चार्जशीट जमा की. तकरीबन छह साल तक यह मामला चला. कुल 56 लोगों की गवाही इस मामले में हुई. मामले के सभी पहलुओं को देखते हुए अदालत ने 11 आरोपियों में से खोड़ा बादशाह समेत चार को दोषी करार दिया.
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