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UP News: 69000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार करेगी मंथन, मुख्यमंत्री आवास में बैठक आज

Updated at : 18 Aug 2024 10:36 AM (IST)
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Chief Minister Yogi

Chief Minister Yogi

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया है. अब इस फैसले पर मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम आवास पर बैठक करने वाले हैं.

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UP News: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों के भविष्य को लेकर राज्य सरकार आज कोई बड़ा निर्णय ले सकती है. इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आवास में रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं. बता दें की हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जिसके बाद 69 हजार शिक्षकों की नौकरी खतरे में है. अब यहां यह देखने वाली बात होगी क्या योगी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है या नहीं.

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जानें, उच्च न्यायालय ने क्या दिया आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में अभ्यर्थियों की नए सिरे से चयन सूची बनाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य श्रेणी की मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य में माइग्रेट करने का भी आदेश दिया गया है. हाई कोर्ट के इस आदेश में कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज करने का आदेश यथावत रहेगा. बता दें की इस मामले में हाई कोर्ट ने 1 जून 2020 को जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है.

सुरेश खन्ना ने दी ये प्रतिक्रिया

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उच्च न्यायालय के आदेश पर बात करते हुए कहा, “हम उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ अन्याय न हो.” इस घटनाक्रम से अवगत अन्य लोगों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने रविवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है.

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Kushal Singh

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By Kushal Singh

Kushal Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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