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नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज से भारी वाहनों की एंट्री बंद, सुबह सात से रात 10 तक रहेगा लागू

Updated at : 07 Apr 2023 11:44 AM (IST)
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज से भारी वाहनों की एंट्री बंद, सुबह सात से रात 10 तक रहेगा लागू

Noida-Greater Noida Expressway: यातायात के बढ़ते दबाव के कारण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगने जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें आज यानी शुक्रवार से ट्रायल के तौर पर भारी वाहनों को सुबह सात से रात 10 बजे तक एंट्री नहीं रहेगी.

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Noida-Greater Noida Expressway: नोएडा में यातायात के बढ़ते दबाव के कारण ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगने जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें आज यानी शुक्रवार से ट्रायल के तौर पर भारी वाहनों को सुबह 7 से रात 10 बजे तक एंट्री नहीं रहेगी. जबकि दूसरी ओर आवश्यक सब्ज, दूध, फल, दवा, ईंधन वाली वाहनों को जाने इस रूट से जाने की इजाजत रहेगी. मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे

डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव ने बताया इन दिनों नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अभी मार्ग पर तीन जगह अंडरपास और सड़क पर रीसर्फेसिंग का काम चल रहा है. दिल्ली की ही तर्ज पर एक्सप्रेसवे पर रास्तों पर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन नहीं जाएंगे.

क्या है ट्रैफिक एडवाइजरी (Traffic Advisory) 

बता दें ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के रास्ते से होते हुए नोएडा होकर कालिंदी कुंज, चिल्ला बार्डर, डीएनडी बार्डर से दिल्ली जाने वाले चालकों को ईर्स्टन पेरीफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए अब जाना होगा. जबकि कासना से होकर सूरजपुर तक जाने वाले भारी वाहन चालकों को अब होंडा चौक होते हुए एलजी चौक से जाना होगा. दूसरी ओर सिरसा से मकौड़ा और तिलपता तक जाने वाले रास्ते को खुला रखा जाएगा. ताकि संबंधित प्राधिकरण में मदद मिल सके.

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ईंधन से जुड़े वाहनों को जानें की अनुमाति

बता दें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आवश्यक सेवाओं फल, सब्जी, दूध, दवा, ईंधन वाले वाहनों को जाने की अनुमति रहेगी. इसे पूर्ण रूप से लागू करने से पहले संबंधित लोगों को व्यवस्था बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा. 

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