UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य में एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों के पंजीकरण पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1 फीसदी की छूट दी जाए. यह निर्णय स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी. इस योजना से राज्य की लाखों महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी और उन्हें अपने नाम पर संपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया
अधिकारिक बयान में बताया गया है कि पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है. इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप उनके नाम पर संपत्ति का पंजीकरण भी बढ़ेगा. यह निर्णय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम और सकारात्मक कदम साबित होगा.
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पंजीकरण के लिए लिया जाएगा 5 हजार रुपए
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि पुश्तैनी संपत्तियों के बंटवारे और पंजीकरण पर अधिकतम 5,000 रुपये का शुल्क लिया जाए. इस फैसले से परिवारों में संपत्ति से जुड़े विवादों और कानूनी समस्याओं को सुलझाने में आसानी होगी और संपत्ति के मामलों को हल करना पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगा.
दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजीकरण व्यवस्था को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए और सभी क्षेत्रों में सर्कल रेट की समानता सुनिश्चित की जाए. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए और पंजीकरण से जुड़ी सभी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएं, जिससे आम जनता को अधिक सुविधा मिल सके. इस पहल से न केवल महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि पारिवारिक संपत्ति विवाद भी घटेंगे और रियल एस्टेट क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी.
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