ePaper

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-सिर्फ शादी के लिए धर्मपरिवर्तन अनुचित, जोधा-अकबर से सीखें एक दूसरे के धर्म का सम्मान

Updated at : 03 Aug 2021 5:41 PM (IST)
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-सिर्फ शादी के लिए धर्मपरिवर्तन अनुचित, जोधा-अकबर से सीखें एक दूसरे के धर्म का सम्मान

allahabad-high-court/ File Photo

Allahabad High court ने अकबर और जोधाबाई का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है.

विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, इसलिए इसे सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है.

कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जोधा अकबर की शादी बिना धर्म परिवर्तन के हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान कर आजीवन एक दूसरे का साथ निभाया.

धर्म आस्था से जुड़ा मामला : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म आस्था से जुड़ा मसला है. यह किसी व्यक्ति के जीवनशैली को दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन अगर निजी फायदे के लिए किया जा रहा हो, तो वह अनुचित है और उसके दूरगामी प्रभाव होंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना भारतीय संविधान के भी खिलाफ है.

जबरन कराया गया लड़की का धर्म परिवर्तन

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एटा जिले के एक मामले की सुनवाई करते हुए की है, जिसमें जावेद नाम के एक युवक ने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी की थी. इसके लिए लड़की से कागजातों पर दस्तखत भी कराये गये थे. शादी के कुछ दिन बाद ही लड़की ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद जावेद की गिरफ्तारी हुई थी. कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अनुचित बताकर जावेद को जमानत नहीं दी.

Also Read: कोरोना महामारी की वजह से आईटी सेक्टर में नौकरियों की बरसात, कंपनियां दे रही हैं ज्वाइनिंग पर बोनस, बाइक और…
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला चर्चा में रहा

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाये गये हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान किया गया है. उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले चर्चा में आने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है.

Posted By : Rajneesh Anand

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola