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उत्तर प्रदेश : अदालत ने फरार चल रहे सपा विधायक की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

Updated at : 07 Oct 2019 11:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश : अदालत ने फरार चल रहे सपा विधायक की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

मुजफ्फरनगर : शामली जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. शामली जिले के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सपा विधायक के घर के बाहर एक नोटिस […]

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मुजफ्फरनगर : शामली जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. शामली जिले के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सपा विधायक के घर के बाहर एक नोटिस चस्पां किया है.

विधायक को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए पांच नवंबर तक का समय दिया गया है. कुमार ने बताया कि नाहिद हसन के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं. हसन की मां एवं कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन भी कुछ मामलों में कथित तौर पर संलिप्त हैं.

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