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अलीगढ़: ट्रेन में अवैध तरीके से इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 5 माह में 648 गिरफ्तार

अलीगढ़ में मंडल रेल प्रबंधक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर ट्रेन में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 648 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1,28,800 रूपये जुर्माना वसूल किया गया.

Aligarh : ट्रेन में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 648 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1,28,800 रूपये जुर्माना वसूल किया गया. भारतीय रेल में अपने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा व आपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु सभी ट्रेन कोच में इमरजेंसी अलार्म चेन लगी होती है. लेकिन यात्रियों व शरारती तत्त्वों द्वारा कई बार बिना वजह चेन पुलिंग की जाती है, जिससे बाकी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

मंडल रेल प्रबंधक के निर्देश पर हुई कार्रवाई

ऐसे यात्रियों पर कार्यवाही हेतु मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी के दिशा निर्देशानुसार वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित के नेतृत्व में निरंतर अभियान जारी है. विशेष अभियान के तहत जनवरी 2023 से 25 मई 2023 के दौरान प्रयागराज मंडल पर सवारी गाड़ियों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 648 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. उन्हें रेलवे न्यायालय में पेश किया गया, जिनसे न्यायालय द्वारा कुल 1,28,800 रु. जुर्माना किया गया.

जिसमें प्रयागराज जंक्शन पर 82 व्यक्तियों को पकड़कर जुर्माना स्वरूप 9145 रु, कानपुर रेलवे स्टेशन पर 58 व्यक्तियों को पकड़कर जुर्माना स्वरूप 8795 रु, इटावा रेलवे स्टेशन पर 79 व्यक्तियों को पकड़कर जुर्माना स्वरूप 6820 रु. और अलीगढ रेलवे स्टेशन पर 105 व्यक्तियों को पकड़कर जुर्माना स्वरूप 27975 रु वसूल किया गया.

रेलवे चला रहा है जागरूकता अभियान

इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टेशन के आस-पास स्कूलों एवं गांवों में समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर बिना उचित कारण अलार्म चैन पुलिंग नहीं करने के बारे में समझाया जाता है. जिससे लोग जागरूक हो. अनाधिकृत चैन पुलिंग करने वालों को रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उक्त अधिनियम में एक हज़ार रुपये का जुर्माना अथवा 01 वर्ष की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है. कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है.

रिपोर्ट- आलोक, अलीगढ़

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