8.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

UP TET 2021: यूपीटीईटी सर्टिफिकेट देने पर रोक के खिलाफ HC पहुंचे अभ्यर्थी, कोर्ट में दाखिल की याचिका

UP TET 2021: यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र पर कोर्ट की रोक के बाद बीएड पास अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं. अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रोक के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

UP TET 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश पर लगाई रोक को 14 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद बीएड पास अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, साथ ही सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

बीएड पास अभ्यर्थियों के टीईटी प्रमाण पत्र पर रोक

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिया के केस में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE ) की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, और बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने लगाई यूपीटीईटी सर्टिफिकेट पर रोक

गौरतलब है कि इस मामले 12 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जवाब तलब किया था. साथ ही TET पास अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. मामले के संबंध में राज्य सरकार से सवाल करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई थी या नहीं. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए बीएड डिग्रीधारी भी मान्य माने जाएंगे, लेकिन यूपी सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया.

कोर्ट ने 14 जुलाई तक का दिया समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि 23 जनवरी 2022 को हुई टीईटी परीक्षा के प्रमाण पत्र अभी जारी न किए जाए. वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के योग्य नहीं है. TET-2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं. कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को आधार पर TET-2021 परीक्षा पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने 14 जुलाई तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने का निर्देश दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें