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UP Cabinet Decision: मेडिकल कॉलेजों के लिये 10 हजार पदों का होगा सृजन, मानक निर्धारण को हरी झंडी

यूपी में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के मानक के अनुसार इन मेडिकल कॉलेजों में पदों का सृजन होना है. मानदंड तय करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की एक समिति को दी गयी है.

Lucknow: यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों में स्नातक, परास्नातक और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के पदों के सृजन के लिये मानदंड निर्धारण के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गयी. इस फैसले के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संवर्ग के 10 हजार पदों का सृजन होगा. इससे 921.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च सरकार पर होगा.

चरणबद्ध तरीके से होगा पदों का सृजन

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष लगभग 60 प्रतिशत भरे हुए हैं. इसलिये निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत सृजित होने वाले पदों पर यह व्यय भार तत्काल नहीं आएगा. बल्कि चरणबद्ध रूप से भविष्य में इसकी व्यवस्था की जाएगी. कैबिनेट के इस निर्णय से 10,000 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों का सृजन होगा.

NMC के मानकों के अनुसार होगा पदों का सृजन

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिपरिषद की हरी झंडी मिलने से मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा विवि में नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार पदों का सृजन हो सकेगा. पदों का सृजन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा. यदि मानदंड से अधिक पदों का सृजन होगा तो उसे वित्त विभाग की अनुमति से सृजित किया जाएगा. मानदंड निर्धारण के लिये महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति संस्तुति करेगी.

मुख्यमंत्री के अनुमोदन से मिलेगी अनुमति

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि मानदंडो से अधिक पदों की जरूरत होने पर या भविष्य में नियामक मानदंडों में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में केस-टू-केस पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार पदों का सृजन वित्त विभाग के परामर्श से ही किया जाएगा. यदि कोई ऐसा पद पूर्व में सृजित है, जो इस मानक में नहीं है, तो ऐसे पद कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ शून्य या समर्पित समझे जाएंगे. पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तभी शुरू की जाएगी, जब वास्तविक जरूरत हो. यदि पूर्व से पद रिक्त हों, तो प्राथमिकता पर उन्हें पहले भरने की कार्रवाई की जाएगी.

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