Unlock 4.0 In UP: यूपी में मेट्रो सहित इन सेवाओं को हरी झंड़ी, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन...

लखनऊ: केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी प्रदेश में अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई जो काफी हद तक केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के ही मुताबिक है. कंटेनमेंट जोन को गाइडलाइन की छूट से अलग रखा गया है. यहां कड़ी पाबंदी जारी रहेगी. वहीं यूपी सरकार ने भी मेट्रो सेवा को सशर्त चालू करने का निर्णय लिया है. हालांकि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला अनलॉक 4.0 में लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी.
लखनऊ: केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी प्रदेश में अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई जो काफी हद तक केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के ही मुताबिक है. कंटेनमेंट जोन को गाइडलाइन की छूट से अलग रखा गया है. यहां कड़ी पाबंदी जारी रहेगी. वहीं यूपी सरकार ने भी मेट्रो सेवा को सशर्त चालू करने का निर्णय लिया है. हालांकि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला अनलॉक 4.0 में लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी.
प्रदेश में 21 सितम्बर के बाद शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकता है. वहीं राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों में भी इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं. लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग नियम, कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
कंटेनमेंट जोन को गाइडलाइन की छूट से अलग रखा गया है. यहां कड़ी पाबंदी जारी रहेगी. अनलॉक-4 के तहत कंटेनमेंट जोन के अलावा डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे.
21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कालेज जा सकेंगे. उन्हें अपनी मर्जी से स्कूल जाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है.
अनलॉक-4 के दौरान राज्य के अंदर या बाहर लोगों के आने-जाने के अलावा मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी. इसके लिए अलग से किसी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी.
वहीं, सभी सिनेमाहाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान अभी बंद ही रहेंगे. वहीं 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व बीमारियों से ग्रसित लोगों को बेहद जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर घर के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
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