20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह के अंदर यूपी शिफ्ट करने का आदेश

Mukhtar Ansari : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) को 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करे. गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने को लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच ठनी हुई थी.

Gangster Mukhtar Ansari : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करे. गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने को लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच ठनी हुई थी.

बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है. उन्हें यूपी शिफ्ट करने बाद विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगा कि अंसारी किस जेल में रखा जाये. जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने रूपनगर जेल में बंद अंसारी को दो सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि पंजाब सरकार और रूपनगर जेल के अधिकारियों को अंसारी को तुरंत जिला जेल, बांदा को सौंपने का निर्देश दिया जाये. पंजाब सरकार ने चार मार्च को न्यायालय में कहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार को यह अनुरोध करने को कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अंसारी को रूपनगर जेल से बांदा जिला जेल भेज दिया जाये.

मऊ सदर से विधायक हैं अंसारी

मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं. वे जेल में बंद थे, इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में उन्हें प्रोडक्शन वारंट हासिल कर पंजाब ट्रांसफर करवा लिया था. उसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हें वापस यूपी भेजने को कहा था, जिसका पंजाब पुलिस ने विरोध किया था.

Also Read: Lockdown Updates : होली में लगेगा लॉकडाउन! महाराष्‍ट्र के सीएम उद्धव ने बुलाई बैठक, यूपी के सीएम ने दिये ये निर्देश

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें