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सपा सांसद आजम खां को फिर लगा झटका, रिजॉर्ट की जमीन सरकारी निकली, कब्जा हटाने के साथ ये दिया गया आदेश

Updated at : 24 Feb 2021 5:47 PM (IST)
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सपा सांसद आजम खां को फिर लगा झटका, रिजॉर्ट की जमीन सरकारी निकली, कब्जा हटाने के साथ ये दिया गया आदेश

SP MP Azam Khan : 2019 में हमसफर रिसॉर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने की थी. रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित हमसफर रिसॉर्ट आजम खां की पत्नी एवं विधायक डॉ. तजीन फात्मा और दोनों पुत्रों अदीब और अब्दुल्ला आजम के नाम पर है.

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  • आजम खां पर कोर्ट ने 5.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

  • हमसफर रिसॉर्ट आजम खां की पत्नी के नाम पर है

  • रिसॉर्ट की 0.038 हेक्टेयर जमीन सरकारी

रामपुर : मुकदमों से जूझ रहे सपा सांसद आजम खां को नया झटका लगा है. तहसीलदार की कोर्ट ने हमसफर रिसॉर्ट में 0.038 हेक्टेयर जमीन को सरकारी (खाद के गड्ढे) माना है. साथ ही इसे कब्जा मुक्त कराने के आदेश राजस्व निरीक्षक को दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले में 5.32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

2019 में हमसफर रिसॉर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने की थी. रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित हमसफर रिसॉर्ट आजम खां की पत्नी एवं विधायक डॉ. तजीन फात्मा और दोनों पुत्रों अदीब और अब्दुल्ला आजम के नाम पर है.

राजस्व विभाग की टीम ने जांच और पैमाइश के बाद एक गाटा संख्या की भूमि कूड़े से खाद बनाने वाले गड्ढों के लिए तथा दो गाटा संख्या के भूभागों पर सरकारी रास्ता दर्ज होने की रिपोर्ट दी. इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम आन्जनेय कुमार सिंह के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने खाद के गड्ढे पर कब्जे के मामले में धारा 67 के तहत तहसीलदार सदर के न्यायालय में परिवाद दायर करवाया.

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मंगलवार को तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार की कोर्ट ने परिवाद पर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने प्रतिवादी की आपत्ति खारिज करते हुए रिसॉर्ट में खाद के गड्ढों की जमीन होने की बात स्वीकार की. साथ ही आदेश दिया है कि खाता खतौनी संख्या 122, गाटा संख्या 164, रकबा 0.038 हेक्टेयर जमीन खाली करवाया जाए. तहसीलदार कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक को अवैध कब्जा हटाने के आदेश देने के साथ इस मामले में 5.32 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही वाद व्यय के रूप में दस रुपये जमा कराने के आदेश भी दिए हैं.

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