प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर पूरी तरह से था अवैध, योगी सरकार ने HC को दिया जवाब
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jun 2022 5:40 PM
यूपी सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में दाखिल किये गए अपने जवाब में कहा, 'जावेद मोहम्मद उर्फ पंप का घर गिराने से पहले हर पहलू का ध्यान रखा गया था. घर पूरी तरह से अवैध था. घर के किसी भी हिस्से का नक्शा पास नहीं कराया गया था. नक्शे के लिए कभी आवेदन भी नहीं किया गया था.
Prayagraj Violence: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्टनमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा को लेकर गुरुवार को मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर को जमींदोज करने के मामले में सुनवाई की गई. यूपी सरकार की ओर से प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए/PDA) ने 24 घंटे में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
यूपी सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में दाखिल किये गए अपने जवाब में कहा, ‘जावेद मोहम्मद उर्फ पंप का घर गिराने से पहले हर पहलू का ध्यान रखा गया था. घर पूरी तरह से अवैध था. घर के किसी भी हिस्से का नक्शा पास नहीं कराया गया था. नक्शे के लिए कभी आवेदन भी नहीं किया गया था. इसलिए घर को कानून के तहत ही गिराया गया है. जावेद ने प्रयागराज शहर को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है.’ राज्य सरकार की तरफ से अटाला हिंसा में जावेद पंप की भूमिका का भी जिक्र किया गया है.
जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाया है. आरोप है कि मकान खुद उनके नाम था जबकि नोटिस पति जावेद के नाम जारी किया गया था. याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने, कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है. मंगलवार को प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगा है. मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. अब मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
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