अवधेश राय हत्याकांड में नया मोड़, मुख्य आरोपित मुख्तार अंसारी ने ट्रायल चलाने पर की आपत्ति, जानें क्यों?
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Jul 2022 6:16 PM
साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होते हैं. ऐसे में मूलप्रति दाखिल होने पर ही ट्रायल शुरू किया जाए. हत्याकांड के सह आरोपित राकेश श्रीवास्तव ने अपने मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत से प्रयागराज जिला अदालत स्थानांतरण करा ली थी. इसलिए हत्याकांड से जुड़े सारे रिकॉर्ड प्रयागराज जिला अदालत आ गए थे.
Mukhtar Ansari News: वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य आरोपित मुख्तार अंसारी ने साक्ष्यों के मूलपत्रों (Original Documents) की बजाय छायाप्रति (Photocopy) के आधार पर ट्रायल चलाने पर आपत्ति उठाई है. वाराणसी सत्र न्यायालय के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देकर ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट (High Court) में निगरानी याचिका के जरिए उसे ही चुनौती दी गई है.
जानकारी के मुताबिक, मुख्तार अंसारी ने वाराणसी सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. अपनी अपील में मुख्तार के वकील ने कहा है कि मूल दस्तावेज उपलब्ध होने पर छायाप्रति साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होते हैं. ऐसे में मूलप्रति दाखिल होने पर ही ट्रायल शुरू किया जाए. हत्याकांड के सह आरोपित राकेश श्रीवास्तव ने अपने मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत से प्रयागराज जिला अदालत स्थानांतरण करा ली थी. इसलिए हत्याकांड से जुड़े सारे रिकॉर्ड प्रयागराज जिला अदालत आ गए थे. इसी कारण वाराणसी ट्रायल कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि प्रयागराज जिला अदालत से मूल प्रति मंगाई जाए. जब मूल प्रति मंगाई गई तो वह नहीं मिली. उसकी जगह पर फोटोकॉपी ही मिली है. वाराणसी ट्रायल कोर्ट ने फोटोकॉपी के आधार पर ही ट्रायल शुरू कर दिया.
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