विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत खारिज, HC ने कहा-रॉबिन हुड की ख्याति वाले...
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Jun 2022 7:05 PM
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई में दिया है. कोर्ट ने कहा कि अन्य आरोपी को मिली जमानत की तरह याची के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने 20 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था.
Mukhtar Ansari bail: बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. सोमवार को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और तीन नौकरशाह की कमेटी से विधायक निधि के दुरूपयोग की ऑडिट कराई जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई में दिया है. कोर्ट ने कहा कि अन्य आरोपी को मिली जमानत की तरह याची के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने 20 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था. सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदी भाषी राज्यों में अंसारी की रॉबिन हुड की ख्याति के चलते पहचान बताने की जरूरत नहीं है. 1986 से अपराध की दुनिया से जुड़े अंसारी के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं लेकिन आज तक किसी केस में भी उसे सजा नहीं मिल सकी. यह ह्वाइट कॉलर अपराधी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती है. जेल में बंद रहते विधायक चुना गया. विधायक निधि से 25 लाख रुपये स्कूल के लिए दिये गए थे. मगर उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ. उसे भी हजम कर गए. कर दाताओं के रुपये का दुरुपयोग किया गया है. ऐसे में वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है.
दरअसल, मऊ जिले के सराय लखंसी थाने में मुख्तार अंसारी व चार अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर में विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है. वहीं, याची मुख्तार अंसारी के वकील का कहना था कि विधायक निधि का आवंटन करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि फंड उन्हीं द्वारा जारी किया जाता है. विधायक होने के नाते उसे फंसाया गया है.
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