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Banda: मासूम के साथ दुष्कर्म-हत्या के मामले में बुजुर्ग को फांसी की सजा, 28 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Banda Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या कर शव छिपाने के मामले में पॉक्सो एक्ट विशेष कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी बुजुर्ग को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

Banda Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या कर शव छिपाने के मामले में पॉक्सो एक्ट विशेष कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी बुजुर्ग को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. विशेष कोर्ट ने केवल 28 दिन में ही केस पर अपना फैसला सुनाया है. आरोपी, मृतक मासूम के रिश्ते के चचेरा बाबा लगता है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

क्या है मामला

दरअसल पूरा मामला मरका थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 18 अप्रैल साल 2021 को शाम को आरोपी अपनी चचेरी (5 वर्षीय) नातिन को बिस्किट देने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. और अपने गमठे से उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी. साथ ही बच्ची की लाश को भूसे में छिपा दिया.

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इसके बाद 28 अप्रैल 2021 को मृतक बच्ची के परिजनों ने अपने चचेरे भाई राम बहादुर प्रजापति उम्र 45 वर्ष पर दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग पंजीकृत करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर की भी तलाशी ली तो मासूम का शव बरामद हुआ. मौके से पुलिस ने आरोपी को घर से ही गिरफ्तार कर लिया. वहीं 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसके बाद 23 दिसंबर को फैसला सुरक्षित कर दिया गया था. जिसके बाद 28 दिन बाद आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.

विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने सुनाई सजा

आज विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश अनु श्रीवास्तव की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी राम बहादुर प्रजापति को फांसी की सजा के साथ 2 लाख 70 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि इस मामले की पैरवी कमल सिंह गौतम लोक अभियोजक ने की. अधिवक्ता ने बताया कि मरका थाना क्षेत्र के गांव में 5 साल की मासूम के साथ उसके चचेरे बाबा ने बिस्किट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद अपने गमछे से ही बच्ची का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी. फिलहाल आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. और जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की आधी राशि मृतक बच्ची के परिजनों को दी जाएगी.

Prabhat Khabar News Desk
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