Aligarh News: अलीगढ़ में आज लोक अदालत, इन मामलों को लेकर होगी सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Nov 2022 10:20 AM
अलीगढ़ में आज 12 नवंबर को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही अलीगढ़ की सभी तहसीलों में लोक अदालत लगेगी. लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज डॉ बब्बू सारंग करेंगे.
Aligarh News: अलीगढ़ में लोक अदालत का आयोजन आज किया जाएगा. लोक अदालत में आए हुए सभी मामलों का निस्तारण एक ही दिन में किया जाता है और लोक अदालत के डिसीजन को किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. इसलिए जनता को अब लोक अदालत लगने का बेसब्री से इंतजार रहता है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि अलीगढ़ में आज 12 नवंबर को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही अलीगढ़ की सभी तहसीलों में लोक अदालत लगेगी. लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज डॉ बब्बू सारंग करेंगे.
लोक अदालत में फौजदारी, शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक एवं वैवाहिक, भूमि अर्जन, बैंक लोन, रिकवरी, वित्तीय संस्था, टेलीफोन, मोबाइल बिल आदि से जुड़े मामले सुने जाते हैं और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं. मामलों का निस्तारण एक दिन में होता है और दिए गए निर्णय को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता.
लोक अदालत ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या अभी न्यायालय में नहीं गए मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है. लोक अदालत का अर्थ जनता का न्यायालय है. लोक अदालत त्वरित और कम खर्चीली न्याय की वैकल्पिक व्यवस्था है. स्वतंत्रता के बाद 1942 में गुजरात में पहली लोक अदालत लगाई गई थी. लोक अदालत को वैधानिक दर्जा देने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 को पारित किया गया था, जिसके बाद लोक अदालत को एक कोर्ट का ही आदेश मानने का वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था.
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