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यूपी में शुरू हुआ 35 घंटे का लॉकडाउन, जानिए क्या जरूरी खुलेगा क्या होगा बिल्कुल बंद

Night curfew and lockdown in Uttar Pradesh: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने 35 घंटे का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. यह लॉकडाउन अब से कुछ देर बाद यानी शनिवार रात 8 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू होगा. इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी गई है.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने 35 घंटे का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. यह लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू होगा. इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी गई है. कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी.

मास्क नहीं लगाने वालों पर होगी कार्यवाही

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क कीि अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए. इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक जुर्माना किया जाए. मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे.

ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

कोरोना काल में इंसान को ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-11 को दिशा-निर्देश देते हुए प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर जल्‍द ही 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थय को इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं. प्रत्‍येक ऑक्‍सीजन प्‍लांट को बनाने में 63 लाख रुपए व्‍यय किए जाएंगें.

मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्थानीय स्तर पर थानेदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे इसका पालन कराएं. ऐसा न होने पर संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसर खुद चेकिंग अभियान चलाएंगे.

मेडिकल स्टोर और किराने की दूकान छोड़कर अन्य सेवाएं बंद

मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान और दूध-सब्जी छोड़कर सभी दुकानें और सेवाएं बंद रहेंगी. सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद रहेंगे.

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी होगा पास, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी.

कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी होगी शादियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिये हैं कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान शनिवार व रविवार को शादियां होंगी. इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने बंद स्थानों के अंदर होने वाली शादियों में 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को ही अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया है. साथ में मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियां बरतने के लिये भी कहा है.

परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति

रविवार को होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुमति दी है.सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा.

Posted By: Shaurya Punj

Prabhat Khabar Digital Desk
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