UP Chunav 2022: चुनाव से 48 घंटे पहले बंद होंगी शराब-बीयर की दुकान, आयोग के फरमान के बाद बढ़ी डिमांड

पीलीभीत में विधानसभा चुनाव के मतदान से 48 घंटे पहले शराब, बीयर और मादक पदार्थ की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. यह फरमान निर्वाचन आयोग ने जारी किया है. जिसके चलते डीएम पीलीभीत ने अमल कराना शुरू कर दिया है.
Bareilly News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है. इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है. पीलीभीत में विधानसभा चुनाव के मतदान से 48 घंटे पहले शराब, बीयर और मादक पदार्थ की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. यह फरमान निर्वाचन आयोग ने जारी किया है. जिसके चलते डीएम पीलीभीत ने अमल कराना शुरू कर दिया है.
इस दौरान प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के अफसर शराब, बीयर और मादक पदार्थ की बंद दुकानों की मॉनिटरिंग करेंगे. इसके साथ ही 10 मार्च को मतगणना के दिन भी शराब और मादक पदार्थ की दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. पीलीभीत में विधानसभा चुनाव 2022 का मतदान चौथे चरण यानी 23 फरवरी को होगा.
मतदान से 48 घंटे पहले (सोमवार शाम) को शराब और मादक पदार्थ की दुकान को बंद कराया जाएगा.यह आदेश डीएम ने सभी शराब की दुकान के मालिकों को जारी कर दिया है.चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब बांटी जाती है. इससे चुनाव प्रभावित होता है.इसके साथ ही चुनाव में झगड़े भी होते हैं.इसी को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर डीएम ने लोक शांति बनाएं रखने के उद्देश्य से मतदान के 48 घण्टे पहले से मतदान की समाप्ति तक दुकान बंद कराने का फरमान जारी कर दिया है.
पुलिस भले ही शराब की दुकान 48 घंटे पहले बंद कराने की तैयारी में हो. मगर, मतदाता प्रत्याशियों से शराब की मांग करते देखे जा रहे हैं. जिसके चलते प्रत्याशियों द्वारा शराब की व्यवस्था यूपी के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी कराने की खबरे सामने आ रही हैं.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद
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By Prabhat Khabar News Desk
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