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श्रीकृष्‍ण मंदिर पर इलाहाबाद HC के मथुरा कोर्ट को निर्देश- मूल वाद वाले प्रार्थना पत्र जल्‍द निपटाएं

Updated at : 12 May 2022 1:46 PM (IST)
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श्रीकृष्‍ण मंदिर पर इलाहाबाद HC के मथुरा कोर्ट को निर्देश- मूल वाद वाले प्रार्थना पत्र जल्‍द निपटाएं

इलाहाबाद HC ने कहा क‍ि जल्द निस्तारण के लिए यदि आवश्यकता है तो रोज सुनवाई होनी चाहिए. अगर विपक्षी पार्टी समय से हाज़िर नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित स्थल का मौका-मुआइना करने की बात भी कही है, जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके.

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Mathura Srikrishana Temple: गुरुवार को इलाहाबाद हाइकोर्ट में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूम‍ि मामले की सुनवाई की गई. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने यह याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मथुरा की अदालत को इस मामले के मूल वाद से जुड़े प्रार्थना पत्रों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं. 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के आदेश देने के साथ ही अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर भी कोर्ट ने कमेंट क‍िया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क‍ि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण किया जाए. जल्द निस्तारण के लिए यदि आवश्यकता है तो रोज सुनवाई होनी चाहिए. अगर विपक्षी पार्टी समय से हाज़िर नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित स्थल का मौका-मुआइना करने की बात भी कही है, जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके.

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