ePaper

Hotel Levana का नक्शा भी नहीं था पास, गलत निर्माण पर भी दे दी गई थी फायर NOC, चल सकता है बुल्डोजर!

Updated at : 05 Sep 2022 6:07 PM (IST)
विज्ञापन
Hotel Levana का नक्शा भी नहीं था पास, गलत निर्माण पर भी दे दी गई थी फायर NOC, चल सकता है बुल्डोजर!

एलडीए की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हजरतगंज स्थित मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना सूइट्स का गहनता से निरीक्षण किया गया. अग्निकांड की घटना होटल के प्रथम तल पर घटित हुई है. इसमें चार लोगों की मौत हुई है जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

विज्ञापन

Hotel Levana Sealing: लखनऊ के हजरतगंज में ने आलीशन पांच सितारा होटल लेवाना में सोमवार को अग्निकांड में 4 चार लोगों की जान चली गई. अब इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं. एलडीए की ओर से अब होटल निर्माण के संबंध में गहनता से जांच के आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से होटल की सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

फायर की एनओसी पर उठे सवाल

एलडीए की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हजरतगंज स्थित मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना सूइट्स का गहनता से निरीक्षण किया गया. अग्निकांड की घटना होटल के प्रथम तल पर घटित हुई हे. इसमें चार लोगों की मौत हुई है जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. एलडीए की ओर से जानकारी दी गई है कि एलडीए उपाध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया कि जोनल अधिकारी ने 7 मई 2022 को लेवाना होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था. इसके जवाब में प्रबंधन की ओर से 12 मई को अग्निशमन विभाग की ओर से फायर की एनओसी पेश की गई थी. एनओसी साल 2021 से 2024 तक के लिए रिन्यूवल की गई थी. एलडीए की जांच रिपोर्ट के अनुसार, फायर एस्केप मैनेजमेंट के अभाव में फसाड पर लोहे की ग्रिलों के बाद भी फायर की एनओसी जारी करना बड़ा सवाल उभरकर सामने आया है.

Also Read: Fire In Hotel Levana: लेवाना होटल में फंसे गेस्ट्स ने बताया, हर कोने से उठ रहा था धुंआ, चीख रहे थे लोग
सीलिंग की होगी कार्यवाही 

ऐसे में एलडीए ने अपने अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. विभाग की ओर से कहा गया है कि भवन स्वामी ने होटल के लिए मंजूर किए गए मानचित्र की कोई कॉपी पेश न करने पर आपत्ति जताई है. इस बारे में बताया गया है कि एलडीए की ओर से 26 मई, 2022 को नोटिस भी जारी किया गया था. उत्तर न मिलने पर 28 अगस्त को दोबारा नोटिस जारी की गई थी. ऐसे में एलडीए ने होटल को तत्काल सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही, नक्शा पास हुए बिना होटल का संचालन कराने में मददगार रहे अफसरों और कर्मचारियों की पहचान करके उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसी तरह अन्य होटल के संबंध में भी एलडीए ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन होटल की ओर से विभाग की नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है, उन पर सीलिंग की कार्यवाही कराई जाए.

पहले था बीएसएनएल का ऑफिस 

दरअसल, जिस जमीन पर लेवाना होटल बना है वहां पहले पीके भवन हुआ करता था. पीके भवन में बीएसएनएल का दफ्तर था. बाद में बीएसएनएल का दफ्तर वहां से शिफ्ट कर दिया गया. इसकी जगह पर होटल भी खोल दिया गया. एलडीए की ओर से भी कुछ नहीं किया गया. प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन के अधिकारियों और इंजीनियरों ने ही इस होटल का निर्माण करवाया. नक्शा न पास होने के बावजूद इन लोगों ने होटल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola