Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट को सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट, विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 May 2022 10:43 AM
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट और सिविल जज की अदालत में 19 मई, यानी आज सुनवाई होनी है. सुनवाई से पहले 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में पेश की जा सकती है.
Varanasi Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट और सिविल जज की अदालत में गुरुवार, यानी आज सुनवाई होनी है. इस पूरे मामले में अब तक 6 और 7 मई को हुई कार्यवाही की रिपोर्ट सिविल कोर्ट को सौंप दी गई है. यह ब्योरा सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने 18 मई को कोर्ट के समक्ष पेश की. ऐसे में आज सुनवाई से पहले 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में पेश की जा सकती है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को लेकर सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट 10-12 पेज की है. उन्होंने बताया कि, हम इसे आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कोर्ट में पेश करेंगे. आगे की प्रक्रिया कोर्ट पर निर्भर है. कोर्ट इसकी जांच करेगा और फिर आगे का आदेश दिया जाएगा.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट पर वाराणसी में कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने बताया कि आज दोपहर 2 बजे से पहली रिपोर्ट सौंपी जाएगी. अधिवक्ता अजय मिश्रा को न्यायालय आयुक्त के पद से हटाने पर विशाल सिंह ने कहा कि, मैंने किसी को हटाने के लिए आवेदन नहीं दिया था, यह रिकॉर्ड में है. उन्होंने ने 6-7 मई को अकेले ही कमीशन की रिपोर्ट दाखिल की थी. परिसर के अंदर 14, 15 व 16 मई को किए गए कमीशनिंग की रिपोर्ट आज दर्ज होगी.
ज्ञानवापी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि हमने अभी तक कोई हलफ़नामा दाख़िल नहीं किया है, मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए रखा था. इसमें अतिरिक्त गतिविधियां हुई हैं, कई अतिरिक्त दस्तावेज हैं, जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाना है इसके लिए हम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेगे. हमने वहां (वाराणसी) में भी कुछ समय मांगा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और हमें हर दस्तावेज को रिकॉर्ड में रखने की ज़रूरत है। तो एक साथ 2 कार्यवाही नहीं चल सकती है.
दरअसल, इससे पहले 18 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पैमाइश और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकी. बुधवार को वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते हड़ताल का फैसला लिया गया है. मामले में अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया है कि आगे की रणनीति के लिए यूपी बार कौंसिल और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार पुन:बैठक कर निर्णय लिया जाएगा. ऐसे में पूरी संभावना है कि आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हो सकेगी.
मामले में इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिविल जज की अदालत में याचिका दाखिल करने वाले सभी पक्षों और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया. साथ ही, निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले में की अगली सुनवाई 19 मई यानी आज होगी. कोर्ट ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की अर्जी पर जारी किया, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
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