Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने कहा किरन सिंह की याचिका सुनवाई योग्य

Published by : Amit Yadav Updated At : 17 Nov 2022 4:33 PM

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याचिकाकर्ता किरन सिंह ने ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है. इससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. अब इस मामले में 02 दिसंबर को सुनवाई होगी.

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय ने किरन सिंह की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. याचिकाकर्ता किरन सिंह ने ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी थी. अब कोर्ट में इस मामले में 02 दिसंबर को सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी मामले में 15 अक्तूबर को अदालत में मुस्लिम व हिंदू पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थीं. कोर्ट ने आदेश के लिए 27 अक्तूबर की तारीख नियत की थी. साथ ही 18 अक्तूबर तक दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा गया था. 14 नवंबर को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख दी. अब 17 नवंबर को कोर्ट ने किरन सिंह को याचिका को सुनवाई के योग्य माना है.

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ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है. ये वो लोग हैं जो हमेशा से यहां नमाज पढ़ते आए हैं. इसके अलावा यहां किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गयी है. ज्ञानवापी मस्जिद से सटे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर अब नये रूप में भक्तों को लुभा रहा है.

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