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Varanasi News: दुष्कर्म व ब्लैकमेल के अभियुक्त को 10 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना, जानें क्‍या है मामला

मौलाना जरजिस के खिलाफ यह मुकदमा वर्ष 2016 में 17 जनवरी को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंचे मौलाना जरजिस के चेहरे पर तनिक शिकन या अफसोस का भाव नहीं दिखा. कोर्ट में पेश किए जाने से पहले कचहरी परिसर में वह हंस रहा था.

Varanasi News: दुष्कर्म और ब्लैकमेल सहित अन्य आरोपों में दोषी इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को गुरुवार को वाराणसी के फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई. साथ ही उसे कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इससे पहले बुधवार को अदालत ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था.

पीड़‍िता ने किया व‍िरोध

मौलाना जरजिस के खिलाफ यह मुकदमा वर्ष 2016 में 17 जनवरी को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंचे मौलाना जरजिस के चेहरे पर तनिक शिकन या अफसोस का भाव नहीं दिखा. कोर्ट में पेश किए जाने से पहले कचहरी परिसर में वह हंस रहा था. मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता के अनुसार, मौलाना जरजिस वाराणसी में धार्मिक जलसों में तकरीर के लिए आता रहा और वाराणसी के होटलों में रुकता था. इसी दौरान वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना जरजिस से हो गया. इस बीच उसने उसे एक होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने कई होटलों में दुष्कर्म किया था. वर्ष 2015 में 19 नवंबर को मौलाना जरजिस पीड़िता के घर पहुंचा और वहां भी दुष्कर्म किया था.

छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी

विरोध करने पर समाज में बदनाम करने व जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया. काफी प्रयास के बाद भी निकाह नहीं होने पर पीड़िता ने वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी. एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ वर्ष 2016 में 17 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मुकदमे में मंगलवार को अदालत ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया. दोषी करार मौलाना जरजिस को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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