10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Divyang Shadi Anudan Yojana: दिव्यांग एक फॉर्म भरें और पाएं 35 हजार तक का अनुदान, ऐसे करें आवेदन

यूपी में दिवयांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग शादी अनुदान योजना चलाता है, जिसमें राज्य सरकार अलगअलग विकलांग व्यक्तियों के विवाह पर वित्तीय सहायता स्वरूप 15 से 35 हजार रूपए तक देती है. पति दिव्यांग है या पत्नी दिव्यांग है या पति पत्नी दोनों दिव्यांग है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

Divyang Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं से लाभ उठाकर दिव्यांग बहुत कुछ हासिल कर सकता है. दिव्यांगों के लिए एक योजना तो ऐसी है, जिसमें फॉर्म भरने के बाद 15 से 35 हजार तक का अनुदान बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है.

दिव्यांग शादी अनुदान योजना

यूपी में दिवयांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग शादी अनुदान योजना चलाता है, जिसमें राज्य सरकार अलगअलग विकलांग व्यक्तियों के विवाह पर वित्तीय सहायता स्वरूप 15 से 35 हजार रूपए तक देती है. पति दिव्यांग है या पत्नी दिव्यांग है या पति पत्नी दोनों दिव्यांग है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

  • अगर पति दिव्यांग है, तो 15000 रुपए अनुदान

  • अगर पत्नी दिव्यांग है, तो 20000 रुपए अनुदान

  • अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो 35000 रुपए अनुदान

योजना के लिए यह है पात्रता… 

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में लाभ प्राप्ति के लिए दंपत्ति में पति या पत्नी या दोनों दिव्यांग होने जरूरी हैं. योजना में लाभ लेने के लिए इसके नियम व पात्रता पता होना बहुत जरूरी है.

  • दिव्यांग शादी अनुदान योजना के के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग होना जरूरी है, जिसका प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग देता है.

  • पत्नी की उम्र 18 से 45 साल और पति की उम्र 21 से 45 साल होनी चाहिए.

  • पति और पत्नी में से कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता हो.

योजना में आवेदन के लिए जरूरी पेपर्स

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए पतिपत्नी का आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र या विवाह कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, किसी बैंक में संयुक्त खाता, फोटो, चालू मोबाइल नंबर पास होना जरूरी है.

ऐसे करें आवेदन…

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में रजिस्ट्रेशन जन सुविधा केंद्र पर संस्कार किया जा सकता है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, इसमें विकलांगता प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र अपलोड होता है. आवेदन होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट की जाती है जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जमा किया जाता है.

अलीगढ़ में आए 6 महीने में 6 आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अलीगढ़ उपनिदेशक पारिशा मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 202223 में अलीगढ़ मंडल के लिए 42 शादी अनुदान योजना का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से केवल 6 महीने के अंदर 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिन का सत्यापन कराया जा रहा है. विवाह पंजीकरण इस योजना के लिए अनिवार्य होना मुसीबत बन गया है, क्योंकि कम ही दंपत्ति विवाह का पंजीकरण कराते हैं. इस योजना में 2 साल तक के ही दिव्यांग जोड़ों को पात्र माना गया है, एक 202122 और 202223 में विवाह करने वाले.

Also Read: अलीगढ़ में कार के सामने अचानक आया कुत्ता, बचाने के चक्कर में मां की गोद से छिटककर मासूम की मौत

रिपोर्ट : चमन शर्मा

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel