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गांवों और कस्बों में कोरोना संक्रमण फैलने से इलाहाबाद हाईकोर्ट चिंतित, सरकार, चुनाव आयोग और कोर्ट के लिए कही यह बात

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांवों और छोटे शहरों फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव के कारण इन जगहों पर कोरोना केस में इजाफा हुआ है. हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. यूपी की बात करें तो शहर के साथ साथ गांवो में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांवों और छोटे शहरों फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव के कारण इन जगहों पर कोरोना केस में इजाफा हुआ है. हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. यूपी की बात करें तो शहर के साथ साथ गांवो में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार, कोर्ट और चुनाव आयोग पांच राज्यों में चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के खतरे को देखने में विफल रही.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कोरोना की पहली लहर में यह गांवों तक नहीं पहुंच पाया था. लेकिन दूसरी लहर में कोरोना तेजी से गांवों में फैल रहा है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि शहरी क्षेत्र में फैल रहे कोरोना को रोकने में काफी मुश्किल हो रही है. ऐसे में गांवों में इसके फैलाव को रोकना और भी मुश्किल भरा होगा.

बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों-कस्बों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि, गांवों और कस्बों में अब भी कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों के उपचार की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं.

पंचायत चुनाव के दौरान बढ़े कोरोना के मामलेः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि, पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है. शहरों से साथ साथ गांवों में भी कोरोना संक्रमण फैल गया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कई एफआईआर दर्ज हुए है. जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, उनमें कई लोग कोरोना से संक्रमित हैं. ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से पीड़ित आरोपी भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकता है.

कोर्ट ने मांगा ब्योराः हाईकोर्ट ने कहा है कि गांवों में सुविधाओं का पहले से ही अभाव होता है. ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्थिति और भी भयावह हो जाती है. ऐसे में कोर्ट ने गांवों और छोटे छोटे कस्बों में सुविधाओं और कोरोना टेस्टिंग का ब्यौरा मांगा है. इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 17 मई को करेगा.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य की योगी सरकार को शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के निर्देश दिए है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार वैक्सीन की खरीद और सभी का टीकाकरण हो इसे सुनिश्चित करे. गौरसलब है कि यूपी में कोरोना के माललों में कमी तो आई है, लेकिन आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं.

Posted by: Pritish Sahay

Prabhat Khabar Digital Desk
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