Varanasi News: वाराणसी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, अभी चेक करें नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

वाराणसी जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है.
Varanasi News: देश में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है. भारत में हर दिन रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर के कहर को देखते हुए राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं. इस बीच वाराणसी जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने शहर में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है.
वाराणसी जिलाधिकारी ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है. वाराणसी में गंगा घाट पर 4 बजे के बाद कोई नहीं जा सकता है. वाराणसी में पाबंदी बढ़ा दी गयी है. इसके अलावा जिम, स्पा, पर्यटक स्थल, म्यूजियम बंद कर दिया गया है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. शादी समारोह और आयोजन स्थल पर करीब 50 फीसदी या 100 लोगों को ही अनुमति होगी.
जिलाधिकारी के आदेश में कक्षा 10वीं तक के बच्चों और 60 वर्ष तक के बुजुर्गों या किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है, बिना किसी आकस्मिक परिस्थिति के बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है.
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शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा, रात्रि 10 बजे के बाद बिना किसी अकस्मिक परिस्थिति के बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1857 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. शहर के सभी धर्मिक स्थलों को आदेशित किया गया है ज्यादा संख्या में पिक आवर्स में भीड़ इक्कठी न होने दें. समयसारिणी निर्धारित करें. शहर के सभी पार्क, स्टेडियम, गंगा- वरुणा नदी के घाट, पर शाम 4 बजे के बाद से सामान्य आवागमन प्रतिबंधित किया गया है.
रिपोर्ट- विपिन सिंह
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