इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक स्थगित की
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Aug 2016 8:48 PM
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित होने को चुनौती देने वाली वाली एक याचिका पर अपनी सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. मोदी की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता अजय राज द्वारा लगाये गये […]
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित होने को चुनौती देने वाली वाली एक याचिका पर अपनी सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. मोदी की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता अजय राज द्वारा लगाये गये आरोपों में गंभीर और सामग्री जन्य तथ्य नहीं है अतएव यह चुनावी याचिका प्रारंभ में ही खारिज किये जाने लायक है.
जैन ने दलील दी कि लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ चुके कांग्रेस विधायक राय यह साबित करने में विफल रहे कि मोदी के निर्वाचन में ऐसा कुछ था जिसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया, अतएव इस याचिका में दम ही नहीं है. चुनाव कानून पर कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए जैन ने दावा किया कि मोदी के खिलाफ लगाये गये आरोप मोदी द्वारा वाराणसी से नामांकन भरे जाने से पहले के समय के हैं अतएव उनकी प्रासंगिकता नहीं है. हालांकि राय के वकील जितेंद्र कुमार ने अनुरोध किया कि मुख्य वकील उमेश नारायण शर्मा अस्वस्थ हैं एवं इलाज के लिए बाहर हैं अतएव समय दिया जाये ताकि याचिकाकर्ता पक्ष प्रतिवादी की दलीलों पर अपना जवाब दे सके. अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की. राय ने आम चुनाव का नतीजा आने के शीघ्र बाद जून 2014 में चुनाव याचिका दाखिल की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










