Prayagraj News: लॉटरी के जरिए ठगी मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इलाहाबाद HC ने DGP से मांगा जवाब

फर्जी फोन कॉल के जरिए लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी के अपराधों पर रोक लगाने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल से जवाब मांगा. कोर्ट ने DGP की ओर से दिए गए जवाब के बाद फिर से संतोष जनक कार्रवाई करने का पुनः व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल से फर्जी फोन कॉल के जरिए लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी के अपराधों पर रोक लगाने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों को लेकर व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने कुलदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
गौरतलब है कि, हाईकोर्ट ने 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को, फोन कॉल के जरिए लॉटरी के नाम पर ठगी और देश भर में गिरोह का संचालन कर रहे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने का निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि ठगी लॉटरी और लकी ड्रॉ के जरिए आम लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं, जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
इस संबंध में कोर्ट ने अभी तक की कार्रवाई को लेकर 2 मार्च 2022 को डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा था, जिसके बाद 9 मार्च को डीजीपी द्वारा कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा पेश किया गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस हलफनामे में दिए गए निर्देश के संबंध में की गई कारवाई को लेकर संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया है.
Also Read: SSP से शिकायत के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर वाहनों से अवैध वसूली पर गिरी गाज, 10 मिनट तक पार्किंग फ्री
कोर्ट ने कहा कि हलफनामे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी सरकारी एजेंसी को जवाब भेजा गया हो. कोर्ट ने DGP को संतोष जनक कार्रवाई करने का पुनः व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




