Prayagraj News: आजम खान की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, SC से नहीं मिली रिहाई

सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर आज यानी 4 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.
Lucknow News: सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) हर संभव कोशिश के बाद भी ईद पर घर नहीं जा सके, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. इस बीच आज एक बार फिर उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.
दरअसल, सोमवार को आजम खान का केस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और न्यायाधीश बीआर गवई की डबल बेंच के सामने सूचीबद्ध था. लेकिन जब तक आजम खान के केस की सुनवाई का नंबर आता तब तक बेंच के उठने का समय हो गया, जिसके चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने 5 महीने से फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा था.
आजम खान के खिलाफ अब तक कुल 72 मामले दर्ज हुए हैं, इनमें से 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. अब सिर्फ एक मामला बचा है, जिसमें उन्हें जमानत मिलना बाकी है, जिसके लिए आजम खान के वकील पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं. आजम खान के ऊपर चल रहे शत्रु सम्पत्ति के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में चार मई यानी आज अपना फैसला सुना सकता है. दरअसल, आजम खान के खिलाफ साल 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आखिरी सुनावई 4 दिसंबर को हुई थी, जिस पर अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है. अब देखना होगा कि सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को इस बार जमानत मिलती है या नहीं.
ईद से पहले आजम के मीडिया सलाहकार फसाहत अली शानू ने दावा किया था कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, और वह परिवार के साथ पर्व मनाएंगे. उन्होंने कहा कि, ‘आजम खान के समर्थकों ने वर्ष 2020 और 2021 की ईद बिना उनके गुजारी है. हमारे लिए तकलीफ की बात है कि आजम खान अभी हमारे बीच नहीं हैं. अल्लाह से उम्मीद है कि इस बार वे ईद पर हमारे बीच होंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
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By Sohit Kumar
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