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UP Big News: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने पर लगाई रोक

मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जेजे मुनीर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया आर्टिकल 341 के तहत ही इस सूची में शामिल किया जा सकता है. 2016 में जो सरकारी आदेश निकाला गया था वह गलत था, अतः यह सरकार उस आदेश को वापस लेती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk, Prayagraj
Updated Date
इलाहाबाद हाइकोर्ट
इलाहाबाद हाइकोर्ट
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