लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई में इलाहाबाद HC ने 15 जुलाई तक फैसला रखा सुरक्षित, आशीष मिश्र को करारा झटका
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Jul 2022 3:26 PM
कोर्ट ने 15 जुलाई तक अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिक, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई किसान विरोधी हिंसा की सुनवाई आशीष मिश्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित कर लिया.
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को कोर्ट से निराशा हाथ आई है. जनपद के तिकुनिया हिंसा में आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी के पक्ष के लोगों में निराशा छा गई. इसके साथ ही कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिये अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिक, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई किसान विरोधी हिंसा की सुनवाई आशीष मिश्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










