लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई में इलाहाबाद HC ने 15 जुलाई तक फैसला रखा सुरक्षित, आशीष मिश्र को करारा झटका

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

कोर्ट ने 15 जुलाई तक अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिक, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई किसान विरोधी हिंसा की सुनवाई आशीष मिश्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित कर लिया.

विज्ञापन

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को कोर्ट से निराशा हाथ आई है. जनपद के तिकुनिया हिंसा में आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी के पक्ष के लोगों में निराशा छा गई. इसके साथ ही कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिये अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिक, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई किसान विरोधी हिंसा की सुनवाई आशीष मिश्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया है.

विज्ञापन
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola