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आगरा नगर निगम ने दिया अपना House Tax खुद कैलकुलेट करने का ऑप्‍शन, बस एक क्‍ल‍िक से जमा करें गृहकर

अब हाउस टैक्स (House Tax) जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते इस तरह की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी. नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि नगर निगम द्वारा गृह स्वामियों को अपना हाउस टैक्स स्वयं निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है.

Agra News: यूपी की ताजनगरी आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) प्रशासन ने ऑनलाइन सेल्फ एसेसमेंट (Online Self Assessment) की सुविधा को शुरू किया है. बुधवार से इस सुव‍िधा की शुरुआत कर दी गई है. जनपद के महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी. अब लोगों को अपना गृह कर (House Tax) जमा करने के लिए नगर निगम में कागजों के साथ चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मोबाइल से घर बैठे ही लोग अपना गृह कर आसानी से जमा कर सकेंगे.

ऐसे मोबाइल पर अपना हाउस टैक्स निर्धारित करें…

अभी तक लोगों को गृह कर जमा करने के लिए नगर निगम आना पड़ता था. नगर निगम में लोगों को कागजात और सूचनाएं एकत्रित कर जमा कराना होता था. उसके बाद सूचना को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था. संबंधित विभाग द्वारा कई लोगों के काम जान-बूझकर लटकाने और उन्हें परेशान करने की शिकायतें की गई. लेकिन, अब टैक्स जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते इस तरह की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी. नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि नगर निगम द्वारा गृह स्वामियों को अपना हाउस टैक्स स्वयं निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है. अब कोई भी अपने घर से अपने मोबाइल पर अपना हाउस टैक्स निर्धारित करेगा और उसे जमा भी कर सकेगा.

कैसे जमा करें ऑनलाइन गृहकर

स्टेप 1: अपने ब्राउजर पर नगर निगम की बेवसाइट (www nagarnigamagra.com) व आगरा प्रोपटी टैक्स की बेवसाइट (www.agrapropertytax.com) ओपन कर सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करें.

  • Apply for new assessment” पर क्लिक करें

स्टेप 2- यदि आपके पास लॉगिन अकाउंंट है तो लॉगिन करें अन्यथा आप नया लॉगिन अकाउन्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.

पहले से लॉगिन अकाउंट है तो आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

नये लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए के लिए Create account/Register पर क्लिक करें.

स्टेप 3- लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक फार्म ओपन होगा, उस पर अपनी निम्नवत डिटेल्स भरें.

  • जोन, कॉर्पोरेट वार्ड और कॉर्पोरेट मोहल्ला का चयन करे.

  • चयन बाद Next पर क्लिक करें.

  • अपना पर्सनल विवरण दर्ज करें.

  • संपत्ति का प्रकार चुने (आवासीय अनावासीय मिक्स प्रोपर्टी व खाली प्लॉट).

  • डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनरशिप – बैनामा, रजिस्ट्री, वारिसान, कोर्ट आर्डर, प्रोपर्टी फोटोग्राफ).

  • अपनी प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन (क्षेत्रफल वार्षिक मूल्यांकन आदि) की जांच करें. आपकी एप्लीकेशन सेव करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नम्बर मिलेगा.

  • वहां आपको एक पेमेन्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑप्शनल है. यदि आप चाहे तो कर सकते अन्यथा विभाग कार्यवाही के बाद है. यदि विभागीय कार्यवाही के बाद आपकी प्रोपर्टी टैक्स की धनराशि में अन्तर होता है तो आपको शेष राशि का भुगतान करना होगा.

स्टेप 4- एप्लीकेशन नम्बर के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं.

  • Application status पर क्लिक कर एप्लीकेशन नम्बर डालकर एप्लीकेशन की स्थिति की जांच करें.

  • विभागीय के प्रारंभिक जांच के बाद आपको अपने लॉगिन अकाउंंट प्राप्त होगा.

  • विवरण की जांच करें.

  • विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने बाद आपको आपका प्रोपर्टी नम्बर प्राप्त होगा.

स्टेप 5- प्रॉपर्टी नंबर प्राप्त होने के बाद आगरा प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल (www.agrapropertytax.com) पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के विवरण की जांच सकते है.

सभी फाइलों को कंप्यूटराइज किया जा रहा

नगर आयुक्त ने बताया कि निर्माण विभाग की भी सभी फाइलों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है. निर्माण कार्यों से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति दी जाती है. इस तरह से निर्माण विभाग का पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है. इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग भी ऑनलाइन है. प्रेस वार्ता में अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, जोनल अधिकारी अश्वनी कुमार, गौरव सिन्हा, पार्षद प्रकाश केसवानी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे.

रिपोर्ट : राघवेंद्र गहलोत

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