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मुलायम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिये निलम्बित आईपीएस अफसर ने ली अदालत की शरण

Updated at : 31 Jul 2015 7:22 PM (IST)
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मुलायम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिये निलम्बित आईपीएस अफसर ने ली अदालत की शरण

लखनऊ: सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकी देने के आरोप में पुलिस को दी गयी शिकायत खारिज होने के बाद निलम्बित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अब मुकदमा दर्ज कराने के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया है. ठाकुर ने सपा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने के आग्रह […]

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लखनऊ: सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकी देने के आरोप में पुलिस को दी गयी शिकायत खारिज होने के बाद निलम्बित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अब मुकदमा दर्ज कराने के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

ठाकुर ने सपा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने के आग्रह वाला परिवाद आज मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोमप्रभा मिश्र की अदालत में अधिवक्ता अखिलेश अवस्थी के माध्यम से दायर की। अदालत ने थाने से आख्या मंगवाई है. अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी.
गौरतलब है कि अपनी पत्नी नूतन के साथ विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाले ठाकुर ने गत 10 जुलाई को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर ‘सुधर जाने अथवा परिणाम भुगतने की’ कथित धमकी के सिलसिले में 11 जुलाई को हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी थी.
कोतवाल विजयमल यादव ने 17 जुलाई को लिखे पत्र में ठाकुर को बताया था कि जांच में सपा मुखिया पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं, लिहाजा मामला खारिज किया जाता है. ठाकुर ने पुलिस की जांच को विधि विरद्ध बताते हुए अदालत की शरण ली है.
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