बोरिंग कराने से पहले एनओसी न लेने पर 25 फर्म और इंडस्ट्रीज पर गिर सकती है गाज, जानें पूरा मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Sep 2022 7:10 PM
भूगर्भ जल अधिनियम 2019 का पालन ना करने वाली इन फैक्ट्रियों को बोरिंग का पंजीयन कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था. नोटिस का भी समय निकल चुका है. अब जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद इन फैक्ट्रियों पर कार्यवाही करने का मन बना चुका है.
Aligarh News: अलीगढ़ की 25 नामी फर्म और इंडस्ट्री ने बिना रजिस्ट्रेशन कराए बोरिंग करा ली और बोरिंग के लिए एनओसी भी नहीं ली. भूगर्भ जल अधिनियम 2019 का पालन ना करने वाली इन फैक्ट्रियों को बोरिंग का पंजीयन कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था. नोटिस का भी समय निकल चुका है. अब जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद इन फैक्ट्रियों पर कार्यवाही करने का मन बना चुका है.
भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अनुसार वाणिज्यिक संस्थान हो या औद्योगिक संस्थान जैसे आरओ प्लांट, धुलाई सेंटर, फेक्ट्री आदि में बोरिंग कराने के लिए रजिस्ट्रेशन और एनओसी कराना जरूरी है. जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ने अलीगढ़ में 25 ऐसी फार्म और इंडस्ट्री को चिन्हित किया, जिन्होंने बोरिंग के लिए न तो पंजीकरण कराया और न ही एनओसी प्राप्त की. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, फ्लोमीटर न लगाए जाने के भी इन फर्मों पर आरोप हैं.
अलीगढ़ की 25 नामी-गिरामी फॉर्म इंडस्ट्री को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के सचिव अंकित खंडेलवाल ने 26 अगस्त को नोटिस जारी किया था और 15 दिन में बोरिंग का रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश भी दिए थे.
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बोरिंग एनओसी ना होने पर 25 फार्म को नोटिस जारी किया गया था, इसमें 15 दिन का समय दिया गया था, परंतु अब एक महीना पूरा होने वाला है. किसी ने भी पंजीकरण एनओसी की प्रक्रिया शुरू नहीं की. जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के एई विजेंद्र सिंह सुमन ने बताया कि किसी ने भी नोटिस के बाद एनओसी व पंजीकरण नहीं कराया है, इसलिए प्रावधान के अनुसार 2 से 5 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है.
रिपोर्ट : चमन शर्मा
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