Bhubaneswar News :ओडिशा सरकार ने कारखानों में किसी भी समय महिलाओं को काम करने की अनुमति दी
Published by : SUNIL KUMAR JSR Updated At : 11 Oct 2025 10:43 PM
राज्य मंत्रिमंडल ने 10 विभागों के 15 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखायी
Bhubaneswar News : ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार शाम 10 विभागों के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिनमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने संबंधी अध्यादेश और महिलाओं को किसी भी समय कारखानों में काम करने की अनुमति देने संबंधी अध्यादेश शामिल हैं. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि कानूनी सुधार लाने और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ओडिशा जन विश्वास अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक नियामक अपराधों को अपराध की श्रेणी से मुक्त करना, दंड को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को आसान बनाना है. उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश केंद्र के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप है. आहूजा ने कहा कि इससे अदालत में लंबित मामलों, मुकदमेबाजी की लागत और व्यवसायों तथा नागरिकों दोनों के लिए विनियामक अनिश्चितता में कमी आने की उम्मीद है. मंत्रिमंडल ने कारखाना (ओडिशा संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास में तेजी लाना और राज्य में नये निवेश को आकर्षित करना है. अध्यादेश में श्रमिकों की लिखित सहमति से, प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे तक काम करने के विस्तारित कार्य घंटों जैसे प्रावधान हैं. यह बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक काम करने की भी अनुमति देता है, जिससे विशिष्ट श्रेणी के कारखानों को लचीलापन मिलता है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह महिलाओं को सभी प्रकार के कारखाने में, सुबह 6:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद, उनकी लिखित सहमति और निर्धारित सुरक्षा उपायों के पालन के अधीन, काम करने का अधिकार देता है. इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 से पांच वर्षों के लिए 1,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वच्छ ओडिशा योजना को मंजूरी दे दी.
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