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तलाक के बाद पत्नी देगी गुजारा भत्ता, पति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बंबई हाइकोर्ट ने दिया फैसला

औरंगाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने इस केस में नांदेड़ की निचली अदालत के आदेशों को सही करार देते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 निर्धन पति या पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है.

By Prabhat khabar Digital
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Court Verdict
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File Photo

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