पत्नीहंता को आजीवन कारावास

Updated at : 11 Mar 2017 5:00 AM (IST)
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पत्नीहंता को आजीवन कारावास

चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति संजय दिग्गी को दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनायी. 24 सितंबर 2015 को गुवा थाना के ठाकुरा गांव निवासी तुराम चांपिया के बयान पर थाने में मामला दर्ज हुआ था. श्री चांपिया ने […]

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चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति संजय दिग्गी को दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनायी. 24 सितंबर 2015 को गुवा थाना के ठाकुरा गांव निवासी तुराम चांपिया के बयान पर थाने में मामला दर्ज हुआ था. श्री चांपिया ने बताया था कि उसकी बहन सुखमति की शादी नुइया गांव निवासी संजय दिग्गी के साथ हुई थी. घरेलू विवाद में संजय दिग्गी अकसर पत्नी सुखमति दिग्गी के साथ मारपीट करता था. 24 सितंबर 15 की सुबह करीब 8 बजे संजय दिग्गी ने उसकी पत्नी सुखमति दिग्गी को टांगी से मारकर हत्या कर दी.

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