डायन हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

Updated at : 28 Apr 2016 6:54 AM (IST)
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डायन हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

जोड़ा.चंपुआ एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला मृतक वृद्ध दंपती की नातिन थी घटना की प्रत्यक्षदर्शी -मामले पर कुल 18 ग्रामीणों ने दी गवाही बड़बिल : जोड़ा थाना व देवझर ग्राम पंचायत क्षेत्र के सान हुन्डला में वर्ष 2014 में वृद्ध दंपती की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को चंपुआ एडिशनल डिस्ट्रिक जज […]

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जोड़ा.चंपुआ एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

मृतक वृद्ध दंपती की नातिन थी घटना की प्रत्यक्षदर्शी
-मामले पर कुल 18 ग्रामीणों ने दी गवाही
बड़बिल : जोड़ा थाना व देवझर ग्राम पंचायत क्षेत्र के सान हुन्डला में वर्ष 2014 में वृद्ध दंपती की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को चंपुआ एडिशनल डिस्ट्रिक जज कोर्ट ने गिरफ्तार सभी पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है.जिसमें आरोपी शिब मुंडा,मोनो मुंडा,सानी मुंडा,मंगलू मुंडा तथा सदन मुंडा शामिल हैं. सभी आरोपी मृतक के गांव के ही हैं.लगभग डेढ़ साल तक चले इस मामले में कुल 18 ग्रामीणों ने अपनी गवाही दी.जिसमें मृतक दंपती की सात वर्षीय नातिन पानी मुख्य गवाह रही.पूरी घटनाक्रम में पानी प्रत्यक्षदर्शी थी.
क्या है पूरा मामला . 19 अक्टूबर 2014 की रात आरोपियों ने मृत दंपति मंगल मुंडा (60) तथा सुकुरमणि मुंडा (55) को घर से जबरन खींचते हुए निकटतम जंगल को ले गये और उन्हें निर्वस्त्र कर हत्या कर दी. 21 अक्टूबर की सुबह सड़क निकट जंगल में ग्रामीणों ने दोनों का शव देखा. बाद मौके पर जोड़ा पुलिस और मृतक के परिवार के लोग पहुंचे. आरोपियों ने मृत दंपती को गाँव छोड़ने कर जाने को कहा था.
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