चाईबासा : सड़क जाम करने के मामले में एसडीजेएम सदर पार्थ सराथी घोष के न्यायालय ने जगन्नाथपुर के पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा समेत अभिमन्यु पान, सुखराम लागुरी, अनवरूल हक उर्फ मुर्गीवाला, खगेश्वर प्रधान, शंभु चातर व सोनाराम लागुरी को एक साल कैद की सजा सुनायी. वहीं इस मामले में 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक 20 अक्तूबर 2004 को नोवामुंडी में हाइवा की चपेट में आने से मौदा के मुंडा विक्रम मुंडा की मौत हो गयी थी. इसके विरोध में ग्रामीणों ने कई घंटों तक सड़क जाम किया था. इस संबंध में नोवामुंडी पुलिस की ओर से तकरीबन दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद व 100 से अधिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 11 साल तक चले इस मामले में बुधवार को फैसला आया.