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गैर विवादित बालू घाट का सीमांकन
चाईबासा : दो जिलों के बीच विवादित हुए बालू घाट (प्लॉट संख्या 2083) का शनिवार को सीमांकन किया गया. यह क्षेत्र अब सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर क्षेत्र के अधीन आयेगा. जबकि विवादित घाटों का सीमांकन संयुक्त जांच के बाद करने का फैसला प्रशासनिक टीम ने लिया. सदर सीओ मुकेश मछुवा ने शनिवार को बताया कि […]
चाईबासा : दो जिलों के बीच विवादित हुए बालू घाट (प्लॉट संख्या 2083) का शनिवार को सीमांकन किया गया. यह क्षेत्र अब सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर क्षेत्र के अधीन आयेगा. जबकि विवादित घाटों का सीमांकन संयुक्त जांच के बाद करने का फैसला प्रशासनिक टीम ने लिया.
सदर सीओ मुकेश मछुवा ने शनिवार को बताया कि खरकई नदी से संबंधित बालू घाटों के विवाद को सुलझाने के लिए सीमांकन का प्रयास किया जा रहा. इसके लिए नक्शा व खतियान की जांच की गयी. खरकई नदी सरायकेला जिला अंतर्गत मौजा कुजू व पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा टांगराई, मौजा आयता, मौजा नाकाहासा तथा चढ़ाई की सीमा रेखा से होकर प्रवाहित होती है.
वर्ष 1964 के नक्शा के अनुसार नदी को प्लॉटिंग में पश्चिम सिंहभूम के आयता का प्लॉट 1059, 128, टंगराई का प्लॉट 870, चढ़ाई का 883 व नाकाहासा का 1248 है. जबकि सरायकेला के कुजू का 2085, 2083, 1145 है. टांगराई के सीमा रेखा से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर नदी को नक्शा में दो भाग में विभाजित किया गया है. प्रत्येक जिला के गांव के सीमा को स्पष्ट रुप से अलग करते हुए नदी को दोनों जिले में अवस्थित दिखाया गया है.
जबकि मौजा टांगराई से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने पर पूरे नदी को मौजा आयता में दिखाया गया है. जिसका प्लांट नंबर 1059 व 128 है. कुजू के नक्शा में नदी के हिस्से को अलग कर प्लॉट नंबर दर्ज नहीं किया गया है. मौजा आयता के नक्शा में नदी के बीचों बीच विभाजित रेखा अंकित है.
परंतु मौजा कुजू के नक्शा में विभाजित रेखा अंकित नहीं है. नक्शा में प्लांट नंबर भी अंकित नहीं है. ऐसी परिस्थिति में मौजा टांगराई के सीमारेखा से मौजा बड़ा मौदी के सीमारेखा तक नदी का कितना भाग किस ग्राम में अवस्थित है, स्पष्ट रुप से पहचान करना संभवन नहीं हो पा रहा है. उक्त स्थिति सही आंकलन हेतु और पुराने नक्शा का मिलान कर संयुक्त जांच के बाद अंतिम निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया. मौके पर सरायकेला सीओ राजीव नीरज, कुजु पंचायत मुखिया जयश्री तियु ग्रामीण उपस्थित थे.
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