चाईबासा : दुष्कर्म के आरोपी पोटका रोड निवासी चेपा गोप को दोषी करार देते हुए प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने सात साल की कैद व दो हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है.
11 मार्च 2008 की शाम पोटका थाना क्षेत्र के पोटका रोड निवासी एक महिला घर में अकेली खाना बना रही थी. इस दौरान पास में रहने वाला चेपा गोप उसके घर आ धमका था. उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था.
वारंटी एलआइसी प्रबंधक को मिली जमानत
पैसा गोलमाल के मामले में चक्रधरपुर के एलआइसी प्रबंधक संदीप कुमार बनर्जी को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत ने 5000 हजार रुपये के बांड पर जमानत दे दी है.
शाखा प्रबंधक संदीप कर्मचारी सुधीर कुमार कैवर्त को लेकर 15.10.2008 को चक्रधरपुर के केनरा बैंक में 8,16,000 रुपये जमा करने आये थे. इस दौरान 1,75,000 रुपये की राशि कम हो गयी थी. इस संबंध में उन्होंने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस जांच में शिकायतकर्ता दोषी पाया गया था और संदीप के खिलाफ वारंट जारी था.