जैंतगढ़ : चंपुआ थानांतर्गत काबरागुट्टू में एक महिला की गला कट कर हत्या के प्रयास के आरोपी को चंपुआ सब जज रंजूलता लेंका की अदालत ने पांच साल का कैद व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि 1 मार्च 2017 को गांव की मांगुणी महाकुड़ घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी रघुनाथ महाकुड़ ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया था.
हालांकि घटना के तुरत बाद महिला को चंपुआ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया जहां त्वरित उपचार के कारण उसकी जान बच गयी. इस संबंध मे महिला के पुत्र ने चंपुआ थाना मे मामला दर्ज कराया था. मामले सुनवाई करते हुए सब जज रंजू लता लेंका ने 15 लोगों की गवाही के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई.