अवैध वाहनों के परिचालन व हेलमेट को सख्ती से जांचें

Updated at : 03 Aug 2018 4:36 AM (IST)
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अवैध वाहनों के परिचालन व हेलमेट को सख्ती से जांचें

जमशेदपुर अौर चाईबासा में हुए सड़क हादसे में स्कूली बच्चे की मौत पर कोल्हान आयुक्त ने लिया संज्ञान चाईबासा/जमशेदपुर : जमशेदपुर अौर चाईबासा सड़क हादसे में स्कूली बच्चे की मौत एवं शहर के मुख्य मार्गों पर अवैध तरीके से हो रही पार्किंग पर कोल्हान आयुक्त विजय कुमार सिंह ने गुरुवार को संज्ञान लिया है. आयुक्त […]

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जमशेदपुर अौर चाईबासा में हुए सड़क हादसे में स्कूली बच्चे की मौत पर कोल्हान आयुक्त ने लिया संज्ञान

चाईबासा/जमशेदपुर : जमशेदपुर अौर चाईबासा सड़क हादसे में स्कूली बच्चे की मौत एवं शहर के मुख्य मार्गों पर अवैध तरीके से हो रही पार्किंग पर कोल्हान आयुक्त विजय कुमार सिंह ने गुरुवार को संज्ञान लिया है. आयुक्त ने पूर्वी सिंहभूम समेत कोल्हान के तीनों जिलों के डीसी, पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी व सरायकेला-खरसावां के एसपी को सभी वाहनों की जांच करने के साथ-साथ अवैध वाहनों की परिचालन को रोकने का आदेश दिया है. दो पन्नों के आदेश में शहर के मुख्य मार्ग और जहां-तहां पार्किंग को दुर्घटना का कारण बताया है. आयुक्त ने दो अगस्त को प्रभात खबर में छपी खबर को संज्ञान में लेते हुए अवैध पार्किंग करने वालों पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया है.
आयुक्त ने कहा है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि भारी वाहन एवं यात्री बसों का शहर में भी तीव्र गति से परिचालन किया जाता है, इसके कारण सड़क हादसे हो रहे हैं. आयुक्त ने एक अगस्त को जमशेदपुर और 26 जुलाई को चाईबासा में स्कूली बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है. आदेश में आयुक्त ने कहा कि चाईबासा से रांची रूट पर परिचालित एसी बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन कर जगह-जगह सवारी उठाती है. उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि परमिट के शर्तों के अनुसार ही एसी बसों को परिचालन किया जाये. आदेश में कहा है कि उपायुक्त सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा थाना प्रभारियों को निर्देश दें कि सभी प्रकार के वाहनों के कागजातों की नियमित जांच की जाये. साथ ही कहा है कि सुनिश्चित करें कि परमिट जिस वाहन एवं व्यक्ति के नाम से निर्गत है, उस वाहन का परिचालन उसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है कि नहीं. आयुक्त ने स्पष्ट रूप से शहर में नो-इंट्री के अवधि में वर्जित वाहनों के प्रवेश केा लेकर आदेश के अनुपालन को दोहराया है.
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