चाईबासा : गोइलकेरा थाना क्षेत्र के आमराय गांव निवासी हिंदू टोपनो की आपसी रंजिश में हत्या करने के आरोपी राउड़िया टोपनो को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. मृतक के छोटे भाई सिंगराय टोपनो के बयान पर 22 फरवरी 2016 को थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसके अनुसार 21 फरवरी को आपसी रंजिश में अभियुक्त राउड़िया टोपनो ने हिंदू टोपनो को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया. इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.
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हत्या के आरोपी को आजीवान कारावास
चाईबासा : गोइलकेरा थाना क्षेत्र के आमराय गांव निवासी हिंदू टोपनो की आपसी रंजिश में हत्या करने के आरोपी राउड़िया टोपनो को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. मृतक के छोटे भाई सिंगराय टोपनो के बयान पर 22 फरवरी 2016 को थाने […]
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