बिना लाइसेंस पटाखा दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 11 Oct 2017 5:30 AM (IST)
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बिना लाइसेंस पटाखा दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

चाईबासा : उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने जिले की विधि व्यवस्था को लेकर मंगलवार को बैठक की. इसमें निर्देश दिया कि दीपावली और छठ पर्व पर अवैध रूप से पटाखों की दुकान लगाने पर कार्रवाई हो सकती है. दुकान लगाने के पूर्व प्रशासन से अस्थायी लाइसेंस लिया जाये. संकीर्ण बाजार, भीड़भाड़ […]

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चाईबासा : उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने जिले की विधि व्यवस्था को लेकर मंगलवार को बैठक की. इसमें निर्देश दिया कि दीपावली और छठ पर्व पर अवैध रूप से पटाखों की दुकान लगाने पर कार्रवाई हो सकती है. दुकान लगाने के पूर्व प्रशासन से अस्थायी लाइसेंस लिया जाये. संकीर्ण बाजार, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र या सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री नहीं करनी है. पटाखों का भंडारण आवासीय क्षेत्र या अपने निवास गृह में नहीं करेंगे.

ऐसा पाये जाने पर भंडारण को तुरंत सील कर कार्रवाई की जायेगी. पटाखों की बिक्री स्थल पर लाइसेंसधारी को पर्याप्त मात्रा में बालू, पानी व कम से कम दे पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र रखना होगा. अग्निशमन पदाधिकारी सभी पटाखा दुकानों व भंडार स्थलों का निरीक्षण करेंगे. साइलेंस जोन या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि स्थलों पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी. सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया. जिले में संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती तेज करने का निर्देश दिया.

समय पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी स्थल पर पहुंचे. असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने व उनकी गतिविधि पर ध्यान रखने को कहा गया. दीपावली में शराब दुकानों व जुआ के अड्डों पर विशेष नजर रखी जायेगी. बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे.

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