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उधार के ‍Rs 250 के लिए कर दी हत्या, उम्रकैद

चाईबासा : तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने हत्या के आरोपी बामिया पिंगुवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है. मंझारी थाना अंतर्गत जांगीबुरू गांव निवासी जानकी कुई के बयान पर 23 जून 2012 को हत्या का […]

चाईबासा : तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने हत्या के आरोपी बामिया पिंगुवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है. मंझारी थाना अंतर्गत जांगीबुरू गांव निवासी जानकी कुई के बयान पर 23 जून 2012 को हत्या का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया है

कि उसका पति मृतक बिरसा बानरा ने आरोपी बामिया पिंगुवा से 250 रुपये उधार लिए थे. 22 जून 12 को दोपहर में गांव के बढ़ाये पिंगुवा के घर के पास एक पेड़ के नीचे दोपहर में बामिया पिंगुवा हल बना रहा था. उसी समय उसका पति बिरसा बानरा भी पेड़ के नीचे बैठा था. बामिया ने पति बिरसा बानरा से उधार का पैसा मांगा. जब पति बिरसा ने पैसा देने में असमर्थ जतायी, तो गुस्से में आकर आरोपी बामिया पिंगुवा ने बिरसा बानरा को धारदार हथियार से सिर और गर्दन में प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही बिरसा बानरा की मौत हो गयी.

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